चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पोल फंड योजना पर 10 मुख्य बिंदु
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फ़रवरी 18, 2024
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में योजना के 'असंवैधानिक' पहलू, बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और योगदानकर्ताओं और वित्त का खुलासा करने के आदेश शामिल थे |
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीआईआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा लागू चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुनाया। यह योजना राजनीतिक दलों को अघोषित धन प्राप्त करने की अनुमति देती है। पांच जजों की संविधान पीठ ने पिछले नवंबर में इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.कोर्ट के फैसले की 10 मुख्य बातें
1. चुनावी बॉन्ड योजना को 'असंवैधानिक' करार देते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीआईआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें जारीकर्ता बैंकों को चुनावी बांड की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया।
2. फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का उल्लंघन करती है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देती है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को छह साल पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना में योगदानकर्ताओं के नाम और मुद्रा मूल्यों का चुनाव आयोग को खुलासा करने का भी आदेश दिया।
4. कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा है। इसके बाद ECI इस जानकारी को 13 मार्च, 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा |
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन से लड़ने के साधन के रूप में सूचना के अधिकार से समझौता करना उचित नहीं है, इसलिए अन्य विकल्प भी हैं. अदालत ने राजनीतिक दलों को उन सभी चुनावी बोंडो को खरीदारों को लौटाने का निर्देश दिया जो 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर हैं लेकिन अभी तक भुनाए नहीं गए हैं।
6. सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा हालाँकि, निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों की राजनीतिक निजता और जुड़ाव का अधिकार शामिल है। लेकिन यह जानना नागरिक का अधिकार है कि राजनीतिक दल के पीछे कौन है और चुनावों में पारदर्शिता का अधिकार है।
7. पीठ ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आयकर अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों में संशोधन को रद्द कर दिया।
8. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि ये दान केवल कंपनियों द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हैं।
9. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषित किया कि कंपनी अधिनियम में संशोधन, जो कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देता है, मनमाना और असंवैधानिक था।
10. 2 जनवरी, 2018 को सरकार द्वारा शुरू की गई चुनाव बॉन्ड योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। कोई भी व्यक्ति इन चुनावी बांड को व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से खरीद सकता है।